प्रवीण राठौर पर जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी ।
अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने प्रवीण उर्फ परू पिता मदनलाल राठौर 42 वर्ष निवासी माली मोहल्ला हाल मुकाम बोरखड जिला अलीराजपुर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ;कद्ध, ;खद्ध एवं 6 ;गद्ध के अंतर्गत आगामी 3 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर रहने के आदेा जारी किया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिचितता हेतु प्रत्येक माह डाक के जरिये संबंधित न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करेगा तथा न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेा नहीं करेंगा ।