नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार परिषद् व समितियों की बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे
रतलाम / कलेक्टर श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरीय निकायों में नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके निकटतम रिश्तेदार परिषद् व अन्य समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकेंगे।
अधिनियम प्रावधान अनुसार अध्यक्ष, पार्षद पद के लिए महिला वर्ग के 50 प्रतिशत पद आरक्षित, निर्वाचित हैं। निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण एवं नगरीय विकास मे महती व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य के दृष्टिगत निर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके किसी संबंधी या रिश्तेदारों का परिषद् अथवा समितियों की बैठकों या अन्य कार्यों में शामिल होना या दखल देना उचित नहीं है।
निर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति या उनके किसी संबंधी या रिश्तेदारों का परिषद् अथवा समितियों की बैठकों या अन्य कार्यों में शामिल होने पर कढाई से रोक लगाई जाना सुनिश्चित किया गया है। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।