अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ;कद्ध ;खद्ध के अंतर्गत अनावेदक वेस्तिया पिता नाहरसिंह 25 वर्ष निवासी दीपा की चौकी थाना अलीराजपुर एवं सीमलाला उर्फ बद्रीलाल 48 वर्ष निवासी जोबट थाना जोबट जिला अलीराजपुर को 3 माह की कालावधि हेतु राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर चला जाने तथा उपयुक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिष्चितता हेतु प्रत्येक माह डाक के माध्यम से इस न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करेगा तथा इस न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेष नहीं करेगा, उक्त संबंध में आदेष जारी किया है ।