अलीराजपुर – सहेली की हत्या करने वाली आरोपिया रेशमा नि0 गन खोदरा फलिया ग्राम गिराला अलीराजपुर को आजीवन कारावास व 6500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण को चिन्हित/सनसनीखेज श्रेणी लिया गया था और उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा आरोपिया रेशमा को कसूरवार मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उपसंचालक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव गरवाल ने बताया कि घटना दिनांक 17/06/2021 की सुबह 05.30 बजे गन खोदरा फलिया ग्राम गिराला की है। लक्की पिता सुमारिया डावर उसकी मम्मी मृतिका संगीता डावर की सहेली आरोपिया रेशमा के पास रहकर पढाई करता था। मृतिका संगीता व आरोपिया रेशमा पिछले पांच सालो से ज्यादा समय से दोनों साथ साथ रहते थे। दोनों मिलकर किराना दुकान व ढाबा चलाते थे। मृतिका संगीता का पुत्र लक्की ने देखा कि मृतिका संगीता व आरोपिया रेशमा दोनों आपस में मकान के हिस्से व चरित्र शंका की बात को लेकर झगडा कर रही थी। रात को मृतिका संगीता का पुत्र लक्की व आरोपिया रेशमा की बहन एवं जियाजी सरमा घर की छत पर सोए थे। सुबह करीबन 05रू30 बजे जब मृतिका का पुत्र लक्की सोकर उठा और नीचे आया तो घर के अंदर से झगडे की आवाज आ रही थी तो घर के पीछे के कमरे में गया तो देखा लक्की की मम्मी मृतिका संगीता के चेहरे सिर एवं मुंह पर आरोपिया रेशमा दातले से वार कर रही थी। म़ृतिका के संगीता के मुंह एवं सिर से खून निकल रहा था जब लक्की बचाने गया तो आरोपिया रेशमा बोली की यहां से भाग नहीं तो तेरे को भी जान से मार डालूंगी और आरोपिया रेशमा दातला लेकर मृतिका संगीता के पुत्र लक्की को मारने के लिए दौडी तो लक्की डर के कारण वहां से भाग गया फिर वापस आया तो लक्की ने देखा कि उसकी मम्मी संगीता खून से लथपथ पडी थी एवं मर चुकी थी। घटना की बात को लक्की ने सरपंच एवं पुराना सरपंच को बताई एवं थाना अलीराजपुर में आरोपिया रेशमा के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने आरोपिया रेशमा के विरूद्ध संगीता की हत्या करने पर धारा 302 506 व 352 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर उक्त् प्रकरण को चिन्हित/सनसनीखेज श्रेणी में लिया जाकर अभियोग पत्र अलीराजपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा साक्षियों के समर्थन के आधार आरोपिया रेशमा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 506 में 3 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 352 भादवि में 3 माह कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन उपसंचालक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव गरवाल द्वारा किया गया। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अलीराजपुर एडीपीओ निर्मला चौहान ने दी ।