झाबुआ 21 अक्टूबर, 2022। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग झाबुआ के पत्रानुसार अनुविभाग क्षेत्र झाबुआ के अन्तर्गत मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत् प्रतिबंधित पॉलिथीन प्लास्टिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। अनुविभाग झाबुआ के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रतिबंधित पॉलिथीन प्लास्टिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की प्रभावी कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
अनुविभाग झाबुआ के अन्तर्गत तहसील/नगरीय निकाय झाबुआ के लिये नियुक्त नोडल अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में पालीथिन के थोक विक्रेताओं एवं होटल, किराना दुकान, फल, सब्जी हाथ ठेला आदि व्यवसायियों की दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन प्लास्टिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग झाबुआ को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।