रतलाम 23 अक्टूबर 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री एम.एल. आर्य द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो संदेश करने पर सांप्रदायिक संदेश एवं उनके फॉरवर्डिंग, टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, जुलूस, रेली आदि तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा। उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।