धार, 28 अक्टूबर 2022/ सहायक आयुक्त जनजातीय श्रीमती सुप्रिया बिसेन ने विकासखण्ड डही के उत्कृष्ट बालक शिक्षा केन्द्र छात्रावास अधीक्षक श्री इगरसिंह खरते मूलपद प्राथमिक शिक्षक को तत्कराल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कलेक्टर डॉं. पंकज जैन द्वारा गत दिवस उत्कृष्ट बालक शिक्षा केन्द्र छात्रावास डही का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाना मेनू अनुसार बच्चों के मान से उचित मात्रा में नहीं पाए जाने, छात्रों के पीने के पानी हेतु उपलब्ध वाटर कुलर गंदा एवं अस्वच्छ पाए जाने, बिस्तर सामग्री में बेडशीड गंदी पाई जाने, संस्था को प्रदाय टीवी बंद पाए जाने, छात्रावास में पर्याप्त जगह होने के उपरांत भी एक पलंग पर दो छात्र होना पाऐ जाने, छात्रावास में कोचिंग का संचालन नहीं किए जाने संस्था में शासन द्वारा समस्त प्रकार के साधन होने के उपरांत भी छात्रों को सूविधा का ठीक प्रकार से लाभ नहीं दिए जाने के फलस्वरूप इन्हे निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय धरमपुरी नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।