RATLAM

नियमों की अवहेलना : अग्रवाल नर्सिंग होम और मिश्री देवी हॉस्पिटल की मान्‍यता निरस्‍त

Published

on

निरीक्षण के दौरान अस्‍पतालों में फायर एवं अग्निशमन उपकरणों का इंस्‍टालेशन नहीं मिला

रतलाम । शहर के दो निजी नर्सिंग होम अग्रवाल नर्सिंग होम धानमंडी रतलाम और मिश्री देवी हॉस्पिटल राम मंदिर रोड रतलाम की मान्‍यता निरस्‍त की गई है। निरीक्षण के दौरान अस्‍पतालों में फायर एवं अग्निशमन उपकरणों का इंस्‍टालेशन नहीं मिला।सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि शासकीय नियमानुसार निजी नर्सिंग होम के संचालन के लिए अस्‍थायी फायर एवं अग्निशमन एनओसी प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य है। नोडल अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अस्‍पतालों में फायर एवं अग्निशमन उपकरणों का इंस्‍टालेशन नहीं पाया गया है। अत: विभाग द्वारा दोनों नर्सिंग होम की म.प्र. उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाऐं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत मान्‍यता निरस्‍त करने के आदेश जारी किए गए हैं।(हरमुद्दा से साभार)

Trending