झाबुआ

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई ।

Published

on

झाबुआ से जिला प्रतिनिधि नयन टवली की खबर ✍️

झाबुआ – निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 का प्रारूप प्रकाशन के संबंध में दिनांक 10 नवम्बर 2022 को 11.30 बजे कलेक्ट्रोरेट सभा कक्ष, झाबुआ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एडीएम श्री एस.एस.मुजाल्दा, एस.डी.एम उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनिल कुमार झा, कांग्रेस पदाधिकारी श्री गौरव सक्सेना, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र यादव, जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा श्री मनोज अरोरा, नगर मंडल महामंत्री श्री जुवानसिंह मुंडिया, श्री हिमांशु त्रिवेदी, नगर मंत्री भाजपा श्री किशोर भाभोर उपस्थित थे ।

बैठक में विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समस्त पोलिंग बूथों पर बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) दिनांक 9 नवंबर 2022 से नामावली संबंधित सूचनार्थ उपस्थित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार स्थाई रूप से स्थानांतरित,मृत एवं एक से अधिक बार आई प्रविष्टियों के नाम सूची से हटाए जाने का प्रावधान है। नए नामों के जोड़े जाने का कार्य 9 नवंबर 2022 से लेकर 8 दिसंबर 2022 के दरमियान ही किया जाएगा। नामावली प्रकाशन तिथि 25 जनवरी 2023 के बाद उक्त सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। समस्त पोलिंग बूथों पर नामावली चस्पा की जाएगी एवं बीएलओ के पास प्रथक सूची उपलब्ध रहेगी, जिसमें नए एवं पुराने मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। कलेक्टर महोदया द्वारा अति शीघ्र स्वीप कैंपेन चलाए जाने की बात भी कही गई। जिन मतदाताओं के वोटर आईडी में त्रुटि या संशोधन की जरूरत है,अथवा वोटर आईडी नहीं बने हैं, ऐसे मतदाता किसी भी समय वोटर आईडी में सुधार करवा सकते हैं एवं नए वोटर अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि दिनांक 1 जनवरी 2023 को जो युवा 18 वर्ष की आयु के हो जाएंगे,वे अभी से यानी 18 वर्ष की आयु के पूरे नहीं होने के पहले भी, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि घर में विवाह उपरांत आए नए सदस्यों को मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु तत्परता से आवेदन किए जाएं। इसके अतिरिक्त यदि एक व्यक्ति की प्रविष्टि एक से अधिक जगह हो अथवा किसी भी अन्य प्रकार की त्रुटि यदि नामावली में दर्शित हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी को तय समय सीमा में सूचित किया जाए ।

Trending