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वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश:हुसैन टेकरी पर नया कार्यपालन अधिकारी नियुक्त नहीं करें, 20 अक्टूबर को हटाया था

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जावरा~~मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 20 अक्टूबर को एक आदेश जारी करते हुए हुसैन टेकरी में पदस्थ कार्यपालन अधिकारी (ईओ) वसी जमा बेग को पद से हटा दिया था। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में अनियमितता और अन्य तथ्यों को आधार बनाते हुए बोर्ड ने यह आदेश दिया था। इसके खिलाफ वसी जमा बेग ने 1 नवंबर को मध्यप्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में अपील दायर की थी।

इसमें 20 अक्टूबर को जारी आदेश को निरस्त करने के साथ ही ईओ स्टे की मांग की गई थी। अपील प्रकरण में वसी जमा बेग ने ये भी कहा था कि यदि प्रकरण के निराकरण से पहले हुसैन टेकरी में अन्य किसी ईओ या सीईओ की नियुक्ति कर दी जाती है तो फिर इस अपील का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

इसी मामले में राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने प्रकरण सुनवाई के बाद 14 नवंबर सोमवार को यह आदेश जारी किया है कि प्रकरण का निराकरण होने तक अथवा अन्य आदेश तक मप्र वक्फ बोर्ड हुसैन टेकरी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर अन्य किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करें। यथास्थिति बनाए रखें। यानी ईओ बेग फिलहाल कार्य नहीं कर सकेंगे और बोर्ड उनकी जगह नई नियुक्ति भी नहीं करेगा।

 

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