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पीड़िता ने की एसपी को शिकायत : शादी का झांसा देकर करता रहा बलात्कार जयस नेता, जान से मारने की दी धमकी

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 पुलिस ने किया विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज

आरोपी की तलाश जारी

रतलाम, । 29 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत में बताया कि जयस का नेता शादी का झांसा देकर चार साल से बलात्कार करता रहा। फोटो भी वायरल कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस में विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।उसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार बलात्कार पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को इस सम्बन्ध में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाने पर जयस नेता कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में बलात्कार फरियादी महिला ने बताया कि कमलेश्वर ने विगत 5 दिसम्बर 2018 से जुलाई 2022 के बीच उसके साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाए।

 

फोटो वायरल कर किया बदनाम

आरोपी कमलेश्वर युवती को शादी करने का झांसा देता था। इसी दौरान युवती के परिजनों ने युवती की शादी किसी अन्य स्थान पर करने का प्रयास किया। यह जानकारी मिलने पर कमलेश्वर ने युवती के परिजनों के पास अपने रिश्ते की बात चलाई। इस पर युवती के परिजनों ने कमलेश्वर से सगाई करना तय भी किया था,लेकिन इसी बीच कमलेश्वर ने युवती के फोटो वायरल कर दिए। जिससे पीड़िता की बदनामी हुई। लेकिन बाद में कमलेश्वर ने पीड़िता से विवाह करने से इंकार कर दिया और युवती को जानसे मारने की धमकिया भी दी।

भाइयों के साथ थाना पहुंचकर शिकायत करवाई दर्ज

कमलेश्वर द्वारा धोखा दिए जाने से परेशान युवती ने अपने भाईयों के साथ महिला थाने पर पहुंच कर आरोपी कमलेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कमलेश्वर के खिलाफ बलात्कार की धारा 376, प्रतिष्ठा खराब करने के लिए फर्जी तरीके से फोटो वायरल करने के लिए भादवि की धारा 469, जान से मारने की धमकी देने पर भादवि की धारा 506 और गालियां देने पर धारा 294 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

न्यायालय में कथन दर्ज हुए पीड़ित युवती के

कमलेश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने पीड़ित युवती के न्यायालय में कथन भी दर्ज करा दिए है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक दोपहर में कमलेश्वर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद शाम को ही युवती को न्यायालय में लाया गया,जहां उसने दप्रसं की धारा 164 के तहत अपने कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए है। बलात्कार के आरोपी कमलेश्वर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है (हरमुद्दा से साभार)

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