जिला स्तरीय जनसुनवाई में 84आवेदनों पर निराकरण, कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया
रतलाम / जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गेहलोत तथा सुश्री कृतिका भिमावद द्वारा जनसुनवाई की गई। इस दौरान 84 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में तहसील रावटी के ग्राम मोरिया निवासी अरविन्द ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की माताजी श्रीमती कचरीबाई भरिया का निधन कोरोना काल में हो गया था। उनकी माताजी के मुख्यमंत्री जनककल्याण (संबल योजना) का पंजीयन प्रमाण पत्र भी था। उनकी माताजी के निधन के बाद शासन की योजनानुसार 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाना था परन्तु आज दिनांक तक उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अतः उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराई है। आवेदन सीईओ जनपद पंचायत को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।
ग्राम भैंसाडाबर निवासी गंगाबाई ने आवेदन में बताया कि हम प्रार्थीगण की ग्राम भैंसाडाबर में अहस्तांतरणीय भूमि थी जिसकी पावती हस्तांतरणीय भूमि में बदलकर विक्रय कर दी गई है। उक्त अहस्तांतरणीय भूमि में प्रार्थिया का नाम दर्ज था परन्तु उन्हें भूमि विक्रय की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जाकर न्याय प्रदान किया जाए। आवेदन तहसीलदार ग्रामीण को निराकरण के लिए भेजा गया है। सैलाना निवासी अनिल कुमार ने आवेदन देते हुए बताया कि उनका भाणेज वर्तमान में किसी भी स्कूल में अध्ययनरत नहीं है किन्तु एक निजी विद्यालय द्वारा पूर्व में भाणेज के फीस के नाम पर 23 हजार रुपए जमा करवा लिए गए। चूंकि भाणेज कभी स्कूल नहीं गया है, ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय द्वारा जमा कराए गए 23 हजार रुपए वापस नहीं किए जा रहे हैं। कई बार कहने के बाद विद्यालय द्वारा फीस वापसी करने में आना-कानी की जा रही है। अतः उक्त विद्यालय से फीस दिलवाई जाए। आवेदन शिक्षा अधिकारी को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।
सैलाना निवासी बद्रीलाल ने जनसुनवाई में आवेदन दिया कि प्रार्थी की माताजी सीताबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्ति का नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि में से अन्य व्यक्तियों का नाम हटाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीओ सैलाना को प्रेषित किया गया है।