RATLAM

गोदाम से खाद लूट के आरोपी विधायक मनोज चावला की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

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रतलाम, । विपणन संघ के गोदाम खाद वितरण केंद्र से खाद लूट व डकैती के मामले में आरोपित आलोट से कांग्रेस के विधायक मनोज चावला की जमानत अर्जी न्यायालय ने ख़ारिज हुई। उनकी तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत की याचिका जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर ने खारिज कर दी। उधर, पुलिस चावला को दो सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी विधायक व उनके साथी आरोपियों की तलाश की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि 10 नवंबर 2022 को सर्वर डाउन होने से रतलाम जिले के आलोट नगर स्थित गोदाम पर दोपहर तक कुछ किसानों को ही खाद मिला था। शेष किसान गोदाम पर खाद लेने के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे। जानकारी मिलने पर विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता एडवोकेट योगेंद्रसिंह जादौन व अन्य ने गोदाम पर पहुंचकर पावती रखकर किसानों को खाद देने की बात कही थी तो विधायक तथा केंद्र प्रभारी व कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी। बाद में विधायक ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था तो कई किसान गोदाम से खाद की बोरियां ले जाने लगे थे।

पुलिस ने ली जमानत देने आपत्ति
विधायक चावला की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। पुलिस की तरफ से जमानत देने पर आपत्ति ली। आलोट थाना प्रभारी शिवमंगलसिंह सेंगर ने बताया कि आपत्ति लेते हुए न्यायालय से निवेदन किया गया कि प्रकरण में अन्य आरोपितों व विधायक चावला की गिरफ्तारी आवश्यक है। मामला गंभीर होने से अग्रिम जमानत नहीं दी जाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। आरोपित विधायक व अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।(इ ख़बर टुडे से साभार)

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