झाबुआ

झाबुआ – कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह का सख्त ऐक्शन कृर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण पर्यवेक्षक सुश्री कुन्ता व्यास को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित ।

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झाबुआ से जिला प्रतिनिधि नयन टवली की खबर ✍️

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के द्वारा ग्राम ढावतलाई, समोई, टांडी, टिकडी बोडिया, धामनी चमना ग्राम पंचायत के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य के प्रति लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई , श्रीमती सिंह के द्वारा ग्राम डाबतलाई के अन्तर्गत कुल 6 आंगनवाडी केन्द्र जो संचालित है जिसमे 2 मुख्य आंगनवाडी केन्द्र एवं 4 मिनी आंगनवाडी केन्द्र संचालित है भ्रमण के दौरान स्कूल फलिया ढावतलाई मे संचालित आंगनवाडी केन्द्र बन्द पाया गया। इसके पश्चात पुंजा फलिया का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान आंगनवाडी कार्यकर्ता उपस्थित पाई गई , आंगनवाडी कार्यकर्ता से हितग्राहियों की उपस्थिति पंजी, वजन पंजी एवं निरीक्षण पंजी का अवलोकन चाहा गया, श्रीमती सरमाबाई आंगनवाडी कार्यकर्ता हितग्राहियों की उपस्थिति पंजी उपलब्ध कराई गई जिसमे विगत 5 माह से प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। उक्त आंगनवाडी केन्द्र का संचालन निजी स्थान पर किया जा रहा है लेकिन निकट में शासकीय भवन उपलब्ध है , ग्राम डाबतलाई के अन्य आंगनवाडी केन्द्र चेना फलिया, लोहार फलिया, डामोर फलिया तडवी फलिया में संचालित आंगनवाडी कार्यकर्ताओं से रिकार्ड अवलोकन हेतु चाहा गया। चेना फलिया की आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती सुधा डाबी एवं तडवी फलिया की आंगनवाडी कार्यकर्ता कस्सू मेडा के द्वारा अवलोकन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। लोहार फलिया की आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती संगीता डामोर एवं डामोर फलिया की आंगनवाडी कार्यकर्ता सुनिता परमार के द्वारा अवलोकन हेतु रिकार्ड उपलब्ध करवाये है लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई , टांडी सेक्टर के अंतर्गत 41 आंगनवाडी केन्द्र संचालित है। जिसमे से डाबतलाई की 6 आंगनवाडी केन्द्रो के रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिनमे सभी केन्द्र के रिकार्ड अपूर्ण एवं अनुपलब्ध पाये गये , उपरोक्तनुसार निरीक्षण के दौरान विगत 5 माह से हितग्राहियों की उपस्थिति पंजी, वजन पंजी, निरीक्षण पंजी अपूर्ण एवं टी. एच. आर. का वितरण नहीं होना पाया गया। इस प्रकार सुश्री कुन्ता व्यास पर्यवेक्षक सेक्टर टांडी बाल विकास परियोजना राणापुर का आंगनवाडी केन्द्र पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन का अभाव पाया गया जो कृर्तव्य के प्रति लापरवाही होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है , अतः सुश्री कुन्ता व्यास पर्यवेक्षक को ग०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय बाल विकास परियोजना पेटलावद जिला झाबुआ में रहेगा व इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।

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