जांच में नकली पाई गई बीड़ी
चेकिंग अधिकारी राठौर द्वारा बीड़ी चेक करने पर उन्होंने सभी बीडी नकली होना बताया। चेकिंग अधिकारी से नकली एवं असली बीडी के अंतर के बारे में बताया कि नकली बीडी के बुश के रैपर में अल्ट्रावायलेट लाइट से देखने पर अंग्रेजी में लिखा थर्टी बीड़ी शब्द नही दिखाई देता है तथा असली बीडी के पैकेट पर यह शब्द दिखाई देता है। आरोपी से नकली बीड़ी के रखने के संबंध में बिल भी नहीं पाया गया। इस पर उसके खिलाफ कापीराइट एक्ट की धारा धारा 51ए 52, 63 एवं 103 104 ट्रेडमार्क एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी का जुर्म सात वर्ष से कम सजा का होने से धारा 41 का नोटिस देकर जमानत पर छोड़ दिया गया।