1 लाख के बदले ब्याज सहित देने हाेंगे एक लाख 63 हजार।
90 हजार के 1 लाख 46 हजार रु चुकाने के आदेश।
जावरा~~जावरा में चेक बाउंस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रगति मिश्रा ने आरोपियों को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों प्रकरण में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 7 साल के ब्याज समेत राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
व्यापार के लिए उधार लिए थे रुपए
एडवोकेट तन्मय सोनी ने बताया कि सागर मोती परिसर निवासी बाबूलाल जैन से खाचरोद नाका निवासी मनीष राठौर ने व्यापार के लिए रुपए उधार लिए थे। इसके भुगतान के लिए 15 अक्टूबर 2015 को 1 लाख तथा 9 अक्टूबर 2015 को 90 हजार के चेक दिए थे। दोनों ही चेक बाउंस हो गए, इसलिए बाबूलाल जैन की तरफ से उनके उत्तराधिकारी पुत्र ज्ञानचंद जैन ने न्यायालय में मनीष के विरुद्ध परिवाद पेश किया था। इस पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त मनीष को दोनों मामलों में दोषी करार देते हुए यह फैसला दिया है।
अब इतने रुपए देने पड़ेंगे
अब इसमें एक प्रकरण में एक लाख के बदले ब्याज सहित 1 लाख 63 हजार और दूसरे प्रकरण में 90 हजार के बदले 1 लाख 46 हजार 700 भुगतान के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं।