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पेसा एक्ट की जानकारी जिले में विशेष रूप से आयोजित 463  ग्राम सभाओं में  दी गई

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पेसा एक्ट की जानकारी जिले में विशेष रूप से आयोजित 463  ग्राम सभाओं में  दी गई

रतलाम / मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू किए गए पेसा एक्ट की जानकारी रतलाम जिले के आदिवासी विकासखंडों सैलाना तथा बाजना की 112 ग्राम पंचायतों में दी गई। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में ग्राम पंचायतों के 463 गांव में विशेष ग्राम सभा में पेसा एक्ट की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई।

जिले में विगत 21 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 463 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया जिनका उद्देश्य आदिवासी ग्रामीणजनों को पेसा एक्ट के जानकारी देकर जागरूक बनाना था। ग्राम सभाओं में पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों तथा ग्राम मोबिलाइजरो द्वारा पेसा एक्ट की जानकारी विस्तृत रूप से ग्रामीणों को दी गई।

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने भी सैलाना विकासखंड के ग्राम कपास्या में आयोजित विशेष ग्रामसभा में पैसा एक्ट की जानकारी ग्रामीणों को दी। श्रीमती भिड़े ने बताया कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद जिले के जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, संस्कृति संरक्षण आदि के सशक्त अधिकार मिले हैं। ग्रामसभा को जल के अधिकार, तालाबों के प्रबंधन का अधिकार मिला है। ग्राम पंचायतें 100 एकड तक की सिंचाई क्षमता के जलाशयों का प्रबंधन कर सकेंगी। तालाब, जलाशयों में मछली पालन, सिंघाडा उत्पादन की गतिविधियों का अधिकार मिला है। इससे आमदनी में वृद्धि होगी, जलाशयों को प्रदूषित करने पर कार्रवाई का अधिकार मिला है। जनजातीय गौरव के संरक्षण और संवर्धन के अधिकार लागू हो चुके हैं। पेसा एक्ट से जनजातीय क्षेत्रों की परम्परा और सांस्कृतिक पहचान का गौरव बढेगा। शराब या भांग की दुकान ग्रामसभा की अनुमति के बगैर नहीं खोली जाएगी। अस्पताल, स्कूल या धार्मिक स्थल के पास शराब या भांग की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की अनुशंसा का अधिकार सार्वजनिक स्थानों पर शराब के उपयोग को प्रतिबंधित करने एवं अवैध बिक्री को रोकने का अधिकार ग्रामसभा को होगा।

स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाडी, आश्रम शाला एवं छात्रावासों में निरीक्षण एवं मानिटरिंग का अधिकार ग्रामसभा को मिल गए हैं। गांव में हाट बाजार एवं मेलों के प्रबंधन का अधिकार ग्रामसभा को मिला है। एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन, यह समिति परम्परागत तरीके विवाद का निपटारा करने में सक्षम होगी। पेसा एक्ट जनजातीय वर्ग के विकास के लिए अभूतपूर्व फैसला। ग्रामसभा साल भर की कार्ययोजना बनाकर, ग्राम के हर पात्र मजदूर को दिलाएगी मांग आधारित रोजगार, केन्द्र और राज्य की रोजगारमूलक योजनाओं मे कार्यों का निर्धारण करेगी। रोजगारमूलक कार्यों में मस्टर रोल की गलतियों को ठीक करने का अधिकार ग्रामसभा के पास होगा।

ग्रामसभा के पास गांव से पलायन, मजदूरों के शोषण को रोकने के अधिकार होंगे। नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसी साहूकार द्वारा शोषण करने पर ग्रामसभा अनुशंसा के साथ उपखण्ड अधिकारी को शिकायत भेज सकेगी। किसी हितग्राहीमूलक योजना में गांव के सबसे ज्यादा पात्र व्यक्ति को मिलेगी प्राथमिकता। गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शे, खसरा बी-1, पटवारी तथा बीटगार्ड उपलब्ध कराएंगे, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे। राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का अधिकार होगा। भू-अर्जन, खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी में ग्रामसभा की सहमति और अनुशंसा होगी। गलत तरीके से जमीन खरीदने या कब्जा करने पर ग्रामसभा का हस्तक्षेप हो सकेगा। नहीं कर सकेगा कोई छल-कपट, ग्रामसभा वापस दिलवा सकती है कब्जे वाली जमीन। इस प्रकार विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

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