आलोट~~आलोट में एक 9 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में साक्ष्य दिए। इसके बाद न्यायालय ने एक महीने में उसे दो धाराओं में सजा सुनाई।
एक महीने में ही सुनवाई पूरी कर आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। 28 अक्टूबर को पुलिस थाना आलोट में 9 वर्ष की बालिका ने बताया कि वह स्कूल में दोपहर को रेस्ट हुई थी रेस्ट में खाना खाने के बाद रेस्ट खत्म होने वाली थी, वह बाथरूम जा रही थी कि बाथरूम के बाहर मुझे मेरे गांव का दिलीप पिता मांगीलाल मिला। उसने मुझे पैसे का लालच दिया। मैंने मना करा तो उसने जबरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। स्कूली बच्चों ने यह घटना देखी और शिक्षकों को बुलाया शिक्षक तुरंत वहां आए इतने में आरोपी दिलीप वहां से भाग गया।
बालिका के सूचना पर आलोट थाने में अपराधी के खिलाफ धारा 354 भादवी एवं 7/8 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी दिलीप पिता मांगीलाल उर्फ मांगुलाल जाती चर्मकार (29) निवासी भीम बरडा थाना आलोट को गिरफ्तार किया गया, विवेचना में साक्ष्य एकत्रित किए गए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन के दौरान न्यायालय के समक्ष शासकीय अधिवक्ता हेमेंद्र गोयल ने बालिका का पक्ष रखा गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन कार्यवाही संपन्न होने पर मानवीय पाक्सो एक्ट न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दिलीप पिता मांगीलाल को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500 का अर्थ दण्ड लगाया। धारा 354 के अपराध पर 5 वर्ष एव 2500 हजार का अर्थदंड से दंडित किया गया।