परिवहन विभाग:पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैनिक बटन लगाने के लिए दिया 4 माह का समय, अभी नहीं होगी कार्रवाई
रतलाम~~केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों पर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया था। बसों के साथ ही मैजिक के लिए भी इसे जरूरी कर दिया था। इसके बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों का फिटनेस जारी नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर बस मालिकों ने हाईकोर्ट जबलपुर की शरण ली थी।
इस पर हाईकोर्ट ने 4 महीने की राहत दी है। यानी अब चार महीने में ये पैनिक बटन लगाया जा सकेगा। अभी इसके बगैर भी फिटनेस हो सकेगी। वहीं जांच में बगैर पैनिक बटन वाले वाहन मिलने पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिले में बस, मैजिक को मिलाकर 1 हजार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं। इन सभी पर ये पैनिक बटन लगना है।
सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों में पैनिक बटन की अनिवार्यता की वजह यात्रियों की सुरक्षा। खासकर महिला और बच्चों की सुरक्षा है। इसे देखते हुए इसे लगाया जा रहा है। कोई घटना होने पर पैनिक बटन दबाते ही यह सूचना केंद्रीय सर्वर के जरिए संबंधित पुलिस थाने तक पहुंचेगी। उस थाने से वाहन की लोकेशन को जीपीएस डिवाइस के जरिए आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा और लोगों को समय पर मदद मिल सकेगी।
पुरानी बसों को इससे छूट मिलनी चाहिए
रतलाम जिला बस संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया था। इसके बगैर फिटनेस नहीं किया जा रहा था। फिटनेस के बगैर कैसे बसें चल सकती हैं। एक साथ इतनी बसों पर यह पैनिक बटन नहीं लग सकता है। इसे लेकर बस मालिकों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। इस पर यह मोहलत मिली है।
पैनिक बटन का विरोध नहीं है। लेकिन पुरानी बसों को इससे छूट मिलनी चाहिए। मैजिक टेम्पो यूनियन के राजकुमार जैन लाला एवं श्याम व्यास ने बताया पैनिक बटन के लिए हाईकोर्ट से जो राहत मिली है। उससे मैजिक चा