अलीराजपुर

अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने कालू जमरा को जिला बदर का आदेश जारी किया ।

Published

on

अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली कि खबर ✍️


अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा क, ख के अंतर्गत अनावेदक कालू पिता नवलसिंह जमरा उम्र 38 वर्ष निवासी कालियावाव थाना चन्द्रशेखर आजाद नगर को तीन माह की कालावधि हेतु जिलाबदर के आदेश जारी किये है। उक्त कालावधि में कालूसिंह अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले धार, झाबुआ, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर रहेगा। वह प्रत्येक माह डाक के जरिये उक्त न्यायालय में संबंधित थाने को सूचित करेगा तथा कलेक्टर न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के प्रवेश नहीं करेंगा ।

Trending