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पच्चीस लाख पैतीस हजार पांच सौ का जुर्माना अधिरोपित

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धार, दो दिसम्बर 2022/ अपर कलेक्टर श्री श्रृंगार श्रीवास्तव के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रकरणों में सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है। इसमें साउ गंगावत पिता अमानसिंह गंगावत को मेसर्स मधुबन होटल ग्राम दुधी को 100000, महेन्द्र धनगर पिता लोटन धनगर प्रोप्रायटर मेसर्स रिद्धि सिद्धि किराना केयरवेल धामनोद को 150000, अंकित गोयल पिता नवीनचंद गोयल प्रोप्रायटर, मेसर्स अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी सेंधवा को 300000 फर्म जे.पी. इण्डस्ट्रीज उज्जैन को उज्जैयनी गोल्ड होटल पर 300000, नरेन्द्र पाटीदार एवं अशोक पाटीदार, मेसर्स अशोक किराना जलोदखेता तहसील बदनावर को संयुक्त रूप से रूपये 49000, सुभाष चोपडा पिता हीरालाल चोपड़ा निर्माता मेसर्स रतलामी चोपड़ा नमकीन एवं स्वीट् रतलाम को 300000, शुभम मित्तल एवं फर्म शुभम ट्रेडर्स मण्डी कॉम्प्लेक्स धार को प्रकाश नमकीन को संयुक्त रूप से 36500, अनिल कुमार शाह , राजकुमार गुप्ता , प्रकाश नमकीन उद्योग लक्ष्मीबाई नगर इंदौर 300000, लक्ष्मीनारायण पिता शिवलाल राठौड एवं फर्म लक्ष्मीनारायण शिवलाल एण्ड संस कुक्षी को संयुक्त रूप से रूपये 200000, सूरज प्रकाश सेठी पिता दर्शनलाल सेठी पार्टनर अशोक कुमार सूरज प्रकाश सेठी, सियागंज इंदौर, प्रतिवादी विकास पाटीदार पार्टनर अशोक कुमार सूरज प्रकाश सेठी सियागंज इंदौर को संयुक्त रूप से रूपये 300000, सुमन पिता लेखराज कालरा पार्टनर जुनेजा स्ट्रीट फलीलका पंजाब, एस. के. एग्रो जोरकी, कांकरवाली, पंजाब, प्रतिवादी अमित पिता ओंकारनाथ कालरा, पार्टनर महावीर कॉटन फैक्ट्री बीकानेरी रोड नियर जस्सी हॉस्पिटल फजीलका पंजाब, आरीष पिता संदीप कालरा पार्टनर महावीर कॉटन फैक्ट्री बीकानेरी रोड, नियर जस्सी हॉस्पिटल फजीलका पंजाब एवं फर्म महावीर कॉटन फैक्ट्री बीकानेरी रोड, नियर जस्सी हॉस्पिटल फजीलका पंजाब को संयुक्त रूप से कुल रुपये 300000, सी.बी. सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह, नॉमिनी केशव इण्डस्ट्रीज, देवास एवं फर्म केशव इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. 101 इण्डस्ट्रीयल, देवास को संयुक्त रूप से रूपये 200000 का जुर्माना किया है। इस प्रकार निर्णय देकर कुल पच्चीस लाख पैतीस हजार पांच सौ रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

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