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यूरिया लूटकांड मामला:आरोपी विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस, कोर्ट में लगाई संपत्ति कुर्की की अर्जी, जल्द जारी होगी अधिसूचना

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आलोट~~आलोट, यूरिया लूटकांड में लूट, डकैती व शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी कांग्रेस विधायक मनोज चावला को महीनेभर बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसलिए अब कोर्ट में विधायक की संपत्ति कुर्की के लिए अर्जी लगाई है।

कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने विधायक की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाना शुरू कर दिया है। इसके बाद न्यायालय की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। उस अवधी के भितर विधायक पेश हुए तो ठीक वरना कुर्की के आदेश जारी हो सकते है।

यूरिया संकट के बीच 10 नवंबर 2022 को आलोट के नकद बिक्री केंद्र (सरकारी गोदाम) पर सर्वर समस्या के कारण पीओएस मशीन बंद होने से किसान परेशान हो रहे थे। तब विधायक चावला और पूर्व जिला कांग्रेस योगेंद्रसिंह जादौन समेत कुछ नेता गोदाम पहुंचे और मौजूद अधिकारी-कर्मचारियों को खरी-खोटी सुनाई।

वहीं विधायक ने शटर उठाकर किसानों को खाद निकालने का बोला तो कई किसान मौके का फायदा उठाकर बिना इंट्री करे खाद ले गए। इसके बाद गोदाम प्रभारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक चावला व जादौन के खिलाफ लूट व शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की एफआईआर की।

दूसरे ही दिन इंदौर से कांग्रेस नेता जादौन को गिरफ्तार किया और 12 नवंबर को इंदौर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। दो बार जमानत अर्जी खारिज होने से वे जेल में ही है। इधर विधायक चावला अभी फरार है और पुलिस महीनेभर बाद भी उन्हें ढूंढ नहीं सकी।

आलोट थाना प्रभारी शिवमंगलसिंह सेंगर ने बताया कि विधायक को कई जगह तलाशा लेकिन वे नहीं मिले। इसलिए कोर्ट में उनकी संपत्ति कुर्की की अर्जी लगाई है। कोर्ट के निर्देश पर संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। न्यायालय ने दिनांक 22-12-22 फिर के पहले विधायक चावला को सरेंडर करने के आदेश जारी किए हैं, अन्यथा विधायक की अचल संपत्ति कुर्क करने की अधिसूचना न्यायालय की ओर से जारी की जाएगी।

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