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बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे

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धार, 14 दिसम्बर 2022/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी कर जिले के समस्त अधिकारी / कर्मचारी अनुमति के बगैर अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगें, और न ही मुख्यालय छोड़गें । समस्त अधिकारी विभागीय बैठक हो, तो पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रस्थान करेगें। विशेष परिस्थिति में कार्यालय प्रमुख अपने अधिनस्थ कर्मचारी को एक दिवस का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगें। एक दिवस से अधिक के अवकाश आवेदन, नोडल अधिकारी, मेनपावर मैनेजमेंट एवं अपर कलेक्टर (विकास), जिला पंचायत धार के माध्यम से प्रस्तुत किये जायें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
धार, 14 दिसम्बर 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदान 5 जनवरी 2023 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतदान मत पत्र एवं मत पेटी के द्वारा तथा सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिये मतदान ईव्हीएम से होंगे। जिले में पंच के 930, सरपंच के 4 एवं जनपद पंचायत सदस्य के 2 पद के लिये उप निर्वाचन होगा। इनमें जनपद पंचायत सदस्य के धार एवं कुक्षी तथा सरपंच के धार दो एवं सरदारपुर व नालछा एक-एक पद शामिल है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले की संबंधित जनपद पंचायतों के संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी। इसलिये जिले के जिन क्षेत्रों में निर्वाचन होना है वहाँ के क्षेत्रों में कोई नवीन निर्माण कार्य स्वीकृति एवं हितग्राही मूलक स्वेच्छानुदान आदि कार्यवाही प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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