अलीराजपुर – कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशानुसार बाल श्रम रोकथाम एवं विमुक्ति हेतु चलाया जा रहे अभियान के तहत शनिवार को अलीराजपुर नगर के बस स्टेण्ड एवं उमराली रोड पर बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों/होटल संचालकों एवं निर्माण ठेकेदारों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही अधिनियम से संबंधित पेम्पलेट चस्पा किये गये। टीम द्वारा बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को सभी तरह के कार्याे में नियोजन निषेध है। 14 से 18 वर्ष तक के किशोरो का खतरनाक नियोजनों में नियोजित करना प्रतिबंधित है। बाल श्रम नियोजित पाये जाने पर नियोजक के विरूद्ध 06 माह से 02 साल की सजा या राशि 20000 रूपये से 50000 रूपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है। उक्त अभियान के दौरान 02 संस्थान अपना रेस्टोरेन्ट एवं राजेन्द्र भोजनालय पर 02 बाल श्रमिक नियोजित पाये जाने पर नियोजक श्री रूमालसिंह एवं तेरसिंह के विरूद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत श्रम निरीक्षक श्री रघुनाथ जमरा के द्धारा निरीक्षण संपादित किया गया एवं बाल श्रमिकों को विमुक्त कर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रेमसिंह डोडवे जिला अलीराजपुर के समक्ष आगामी पुनर्वास कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। भविष्य में किसी भी दुकानों /प्रतिष्ठानों/संस्थानों में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाने पर संचालक के खिलाफ अधिनियम के तहत निरंतर कार्यवाही की जावेगी ।