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48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि का प्रतिषेध किया

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धार तीन जनवरी 2023 / मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 में संशोधन कर धारा-3 में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि का प्रतिषेध किया गया है। जिसमें धारा-3 (1) (ख) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियम किए गए समय के साथ समाप्त होने वालेक 48 घण्टों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंन्ट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का सप्रदर्शन नहीं करेंगे। आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा पतिबंधित 48 घण्टें की अवधि में अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्वाचन अपील का प्रकाशन किया गया है। इस हेतु उल्लंघन के प्रत्येक प्रकरणों में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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