महिला के साथ मारपीट व गैंगरेप करने के मामले में आरोपी को सजा
पहले की मारपीट, फिर किया गैंगरेप रतलाम. ~~पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भदकारिया ने 2019 में जंगल में मवेशी चराने गई महिला के साथ मारपीट व गैंगरेप करने के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। मामले का एक आरोपित फरार चल रहा है।दिए गए निर्णय के अनुसार गोपाल मोगिया 43 वर्ष निवासी ग्राम चौराना को धारा 376 – डी में बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा देते हुए जेल भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गोपाल पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गोपाल को धारा 323 में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 354 में 5 व धारा 366 में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, धारा 354 व 366 में 2500-2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ये है पूरा मामला
19 जून 2019 की सुबह 11 बजे बिलपांक थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला जंगल में मवेशी चरा रही थी। तभी पीछे से बाइक पर मुख्य आरोपी गोपाल मोगिया व उसका दोस्त संजय उर्फ संजू भाटी निवासी ग्राम एवरिया उसके पास पहुंचे। बाइक से उतरकर गोपाल ने महिला के साथ मारपीट की थी। गोपाल ने साड़ी से महिला का मुंह भी बांधा। इसके बाद दोनों महिला को बाइक पर बैठाकर थोड़ी दूर स्थित खाल की तरफ ले गए। वहां गोपाल ने महिला से कहा था कि वह उसे पत्नी बनाएगा। महिला ने विरोध किया तो गोपाल ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे तथा उससे बलात्कार किया। इसके बाद गोपाल व संजय ने मारपीट कर महिला को बाइक पर बैठाया था वह गांव के बाहर छोड़कर भाग गए थे। जानकारी मिलने पर महिला के परिजन व ग्रामीणों मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंंस बुलवाकर महिला को जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया था। बिलपांक पुलिस ने महिला के बयान लेकर गोपाल व संजय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले में सह आरोपित संजय 15 सितंबर 2021 से फरार है।