झाबुआ – मप्र राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 21 जनवरी 2022, कम्पोजिट मंदिरा दुकाना की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2022-23 के निर्देश की कंडिका 32 के अनुसार 26 जनवरी 2023 ( गणतंत्र दिवस) दिन गुरुवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है , अतः उक्त निर्देशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि, दिनांक 26 जनवरी 2023 (गणतंत्र दिवस) दिन गुरुवार को झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मंदिरा दुकानें और उनसे संलग्न गोदाम एवं मद्यभाण्डागार बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस रहेगा। उक्त शुष्क दिवस पर सम्पूर्ण जिले में मंदिरा प्रतिबंधित रखा जाए , इस प्रकार उक्त शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मंदिरा दुकानें और उनसे संलग्न गोदाम एवं मद्यभाण्डागार को पूर्णतः बंद रखा जाए एवम् मंदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा प्राप्त परिसर में मंदिरा के कारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और किसी भी अधिकृत/ अनाधिकृत स्थान में मंदिरा का क्रय विक्रय और अवैध परिवहन न हो पाये, यह सुनिश्चित किया जाए। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए ।