झाबुआ

मतदान दिवस 20 जनवरी को स्थानीय अवकाश घोषित

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धार, 19 जनवरी 2022/ कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने एक आदेश जारी कर मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) हेतु नगरपालिका, नगर परिषद धार, पीथमपुर, मनावर, धामनोद, धरमपुरी, डही, कुक्षी, राजगढ़ एवं सरदारपुर नगरीय निकाय के क्षेत्रों में निवास करने वाले (नगरीय मतदाता) शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए मतदान हेतु मतदान के दिन 20 जनवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान एवं स्थापनाओं में नियोजित संबंधित कर्मचारियों को मतदान के लिए सुविधा रहेंगी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) हेतु जहॉं निर्वाचन सम्पन्न होना है, संबंधित नगरीय निकायों के क्षेत्रों में आने वाले उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान एवं स्थापनाओं में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 मध्यप्रदेष दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत समस्त अधिभोगीगण (OCCUPIERS) एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन 20 जनवरी को अपने ऐसे कामगारों जो कि क्षेत्र के निर्वाचक है के लिये उन्हें 4 घंटे देरी से आने अथवा 4 घंटे जल्दी जाने या बीच में 4 घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेंगे। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सके। उक्त निर्देशों का संबंधित अधिभोगीगण, प्रबंधकों तथा नियोजकों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

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