झाबुआ – कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेश दिनांक 23 जनवरी में तहसीलदार रानापुर के पत्र क्रमांक/53/आ.का./2023 13 जनवरी 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती रेशमा पणदा पटवारी हल्का नम्बर 39-वगईबड़ी तहसील रानापुर के द्वारा ग्रामीण कृषकों से कार्य के बदले रिश्वत राशि लिये जाने संबंधी सोशल मिडिया के वाट्सअप ग्रुप में विडियो क्लीप वायरल होने संबंधी शिकायत की प्रारंभिक जांच में ग्रामीण कृषकों के अंकित कथन अनुसार शिकायत प्रथमदृष्टया सिद्ध पाई जाना परिलक्षित होता है , आदेशानुसार श्रीमती रेशमा पणदा पटवारी हल्का नम्बर 39 – वगईबड़ी तहसील रानापुर का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम – 1965 के नियम 3(1) के उप नियम (तीन) के प्रावधानों के विपरीत होकर कदाचार व अनुशासहीनता की श्रेणी में आता है , अतः श्रीमती रेश्मा पणदा पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील रामा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।