न्यायालय का फैसला:महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा
जावरा~~पति के बाहर काम पर जाने से घर में अकेली महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा अरविंद कुमार बरला ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाकर अर्थदंड किया हैं। सहायक मिडिया सेल प्रभारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताय दिनांक 20.03.2016 को रात करीब 10 बजे महिला अपने घर पर अकेली थी।
उस समय उसका पति काम करने गुजरात गया था और उसके सास व ससुर कुएं पर गए थे। तब उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जिससे महिला ने पूछा कि कौन है, तब अभियुक्त रामेश्वर ने कहा कि मैं हूं, अभियुक्त महिला का परिचित होने से उसने दरवाजा खोला, तब अभियुक्त ने कहा कि उसके सास ससुर चाय ने मंगाई है।
अभियुक्त को महिला ने घर के बाहर बैठने के लिए कहते हुए घर के अंदर चाय बनाने चली गई, तब अभियुक्त भी उसके घर के अंदर चला गया और बुरी नियत से महिला का हाथ पकड़ कर खींचने लगा। जिसे महिला ने अपना हाथ छुड़वाया और चिल्लाने लगी। तब अभियुक्त मौके से जाते हुए उसको बोला कि यदि किसी को घटना के बारे में बताया तो तूझे जान से खत्म कर दुंगा और वहां से चला गया।
मौके पर पड़ोस के लोग आ गए थे जिन्होंने अभियुक्त को भागते हुए देखा था। महिला ने घटना के संबंध में अपने सास-ससुर व पड़ोसियों को बताया व पुलिस चौकी हाटपिपल्या में रिपोर्ट की। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया।
माननीय न्यायालय की ओर से विचारण उपरांत साक्ष्य व तर्कों के आधार पर आरोपी गण के विरूद्ध, धारा 354, 456 भादवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय जावरा जिला रतलाम की ओर से की गई।