राशनकार्ड / डुप्लीकेट राशनकार्ड में नाम सुधार, नाम जोडना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानान्तरण का कार्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन प्रक्रिया के तहत होगा
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक / 2245 / खाद्य / 2021 भोपाल, दिनांक 15.1.2021 अनुसार प्रदेश में एक स्थान पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त बी.पी.एल. श्रेणी के कोरे राशनकार्ड अनाधिकृत व्यक्ति के पास मिलने की घटना प्रकाश में आई है, जबकि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 4(1) के अनुसार भौतिक अथवा इलेक्ट्रानिक रूप से राशनकार्ड जारी का प्रावधान है। हितग्राहियों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आनलाईन जारी पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है । अतः मेन्यूअली राशनकार्ड जारी किया जाना अप्रासंगिक हो गया है। अस्तु म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक- 257 भोपाल, दिनांक 7 जून 2017 द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में संशोधन कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएँ क्रमांक 9.1 से 9.4 में बी.पी.एल./ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नवीन पात्रतापर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोडना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानान्तरण (म.प्र. के अंदर) की सुविधाओं को जोड़ा गया है अतः इस संबंध में जिले में नवीन राशनकार्ड / डुप्लिकेट राशन जारी नही किये जाएगें ।