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कोर्ट ने पांच-पांच साल कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड:मारपीट करने से प्रताड़ित होकर युवक के आत्महत्या करने के मामले में तीन को सजा

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कोर्ट ने पांच-पांच साल कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड:मारपीट करने से प्रताड़ित होकर युवक के आत्महत्या करने के मामले में तीन को सजा

रतलाम_–टाटा नगर निवासी एक युवक ने बाल काटकर मारपीट करने से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने पांच-पांच साल कठोर कारावास और 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अरुणकुमार खरादी ने दिया है।

अभियोजन के अनुसार 29 अप्रैल 2013 को महेंद्रसिंह उर्फ मोनू राठौड़ पिता भंवरसिंह निवासी टाटा नगर को जहर खाने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। मरणासन्न कथन में उसने बताया था कि वह ज्योति से तीन-चार महीने से फोन पर बात कर रहा था। उसका मोबाइल गुम होने पर उसने एक दिन दूसरे फोन से ज्योति को मैसेज किया कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रही। मैसेज पति छोटू ने पढ़ लिया। छोटू ने 29 अप्रैल 2013 को ज्योति से कॉल करवाकर उसे घर पर बुलवाया।

घर पर छोटू पिता छीतरमल, उसकी पत्नी ज्योति उर्फ चिंकी व सास निर्मला पति लक्ष्मीनारायण निवासी इंदौर व एक अन्य व्यक्ति था। छोटू ने हाथ में पहनने वाले पंच से महेंद्र के सिर पर मारा। ज्योति व उसकी मां निर्मला ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो छोटू ने कैंची से उसके सिर के बाल काट दिए। इसके बाद छोटू ने कांच की बोतल फेंककर मारना चाहा तो वह वहां से भाग निकला। अभियुक्तों ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया था। उसके सिर के बाल काट दिए। उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। इस कारण उसने घर जाकर जहर खा लिया था। दूसरे दिन मोनू की मौत हो गई थी। कोर्ट ने छोटू, ज्योति व निर्मला को दोषी पाकर सजा सुनाई वहीं साथी को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर बरी कर दिया।

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