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ढोल, थाली, कुंडी और शहनाई का ही करें उपयोग:शादी में डीजे बजाने पर दो परिवारों पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना

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ढोल, थाली, कुंडी और शहनाई का ही करें उपयोग:शादी में डीजे बजाने पर दो परिवारों पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना

रतलाम–शादी में डीजे बजाने पर ग्राम समिति ने गांव के दो परिवारों पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना किया है। यह राशि अब बच्चों की शिक्षा और गांव के विकास में खर्च की जाएगी। जिले के आदिवासी गांव इमलीपाड़ा में शादी में डीजे बजाने पर पाबंदी है। यह पाबंदी वर्ष 2019 से है और उल्लंघन करने पर 21 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। शादी सिर्फ ढोल, थाली, कुंडी और शहनाई पर ही की जा सकती है। गांव में दो परिवारों के यहां शादी थी।

इसमें डीजे का इस्तेमाल किया गया। इस पर रविवार को ग्राम सभा की बैठक रखी गई और रंगजी पिता नानका गणावा एवं माला पिता भेरजी गणावा पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना किया है। ये राशि ग्राम कल्याण समिति में जमा कर ग्राम के बच्चों की शिक्षा हेतु, स्वस्थ हेतु एवं गांव के कल्याण हेतु खर्च की जाएगी।

चार साल में यह पहला मौका है जब गांव में डीजे बजाने पर किसी पर जुर्माना हुआ है। हालांकि शादी वाले परिवार ने जुर्माना नहीं भरा है। डीजे के उपयोग पर पाबंदी के बावजूद इसका इस्तेमाल करने पर ग्राम सभा की बैठक रखी गई और इसमें 21-21 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

ग्राम सभा में आकास के जिला अध्यक्ष आरसी भगोरा, जिला सचिव मानसिंह भगोरा, हल्का पटवारी अरूण रावत, पेसा एक्ट के अध्यक्ष आशा पटेल, सरपंच प्रतिनिधि गंगासिंह भगोरा, बापूसिंह भगोरा, मोहन भगोरा, तेरसिंह राणा, हीरालाल गणावा, रामचंद्र राणा, कैलाश खराड़ी, दाखू भगौरा, मशरू कटारा, परतू कटारा, प्रभु भगोरा, राजपाल भगोरा, हरिंगा भूरिया, विजय भगोरा, हेरजी भूरिया, रंगू गणावा, हड़िया भगोरा, मन्नालाल भूरिया, मोती गणावा, केलू भगोरा, प्रभु खराड़ी, विकास भगोरा उपस्थित रहे।

शराब पीकर डीजे पर देर रात तक नाचते थे, युवा इससे गांव में पाबंदी

चार साल पहले (वर्ष 2019) की बात करें तो इस गांव में होने वाली शादियों में डीजे का इस्तेमाल किया जाता था और शराब पीकर लोग डीजे पर नाचते थे। बड़ों के साथ कम उम्र के बच्चे भी इसमें शामिल रहते थे। गांव में तेजी से इसका चलन बढ़ रहा था।

इसे देखते हुए गांव के लोगों ने ग्राम विकास समिति बनाई और सामूहिक रूप से पूरे गांव में डीजे पर पाबंदी लगा दी। गांव में डीजे की जगह ढोल, थाली, कुंडी और शहनाई पर ही शादियां हो सकती हैं और उल्लंघन करने पर 21 हजार रुपए का जुर्माना किया जाता है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर संबंधित परिवार के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती है।

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