झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह जिला झाबुआ के आदेश दिनांक 2 फरवरी में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन लोकेन्द्र उर्फ लच्छु पिता निरंजनसिंह चैहान, निवासी दिलीप गेट झाबुआ, थाना झाबुआ जिला झाबुआ को आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा व इस जिले के समीपवर्ती जिले धार, रतलाम अलीराजपुर खरगोन एवं बडवानी की राजस्व सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये बाहर चला जाये तथा इस न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा। यह आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील होगा ।