झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह जिला झाबुआ के आदेश दिनांक 2 फरवरी में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (क) के अधीन परसु पिता जुवानसिंह मेडा निवासी वागनेरा , थाना कालीदेवी जिला झाबुआ के क्रियाकलापों पर , एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के अंतर्गत आदेश प्राप्त होने के दिनांक से प्रतिमाह पुलिस थाना झाबुआ के समक्ष उपस्थित होने के लिये पाबंद किया जाता है। यह आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील होगा ।