अविकसित कॉलोनियों में भी अवैध कॉलोनी नियमितीकरण के नियम लागू कर विकास कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाए विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
अविकसित कॉलोनियों में भी अवैध कॉलोनी नियमितीकरण के नियम लागू कर विकास कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाए विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र रतलाम,। शहर की अविकसित कॉलोनियों के रहवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखा है। श्री काश्यप ने रतलाम नगर की 1998 के पूर्व एवं बाद की सभी अविकसित कॉलोनियों में भी अवैध कॉलोनीयों के नियमितीकरण हेतु बने नियम लागू कर विकास कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है ,ताकि अविकसित कॉलोनियां नगर निगम में हस्तांतरित की जा सके।
श्री काश्यप के अनुसार मुख्यमंत्रीजी द्वारा 9 जुलाई 2022 को रतलाम प्रवास के दौरान धानमण्डी की आमसभा में उपरोक्त नियम में संशोधन कर मध्यम वर्ग के नागरिकों को राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। रतलाम नगर में 58 अविकसित कॉलोनियां है, जिसमें से 48 कॉलोनियों वर्ष 1998 के पूर्व की एवं 10 कॉलोनियां वर्ष 1998 के बाद की है। इन सभी कॉलोनियो में करीब 11 से 12 हजार परिवार निवास करते हैं। विकास कार्य नहीं होने के कारण वे परिवार आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यदि अविकसित कॉलोनियों में भी अवैध कॉलोनीयों के नियमितीकरण हेतु बने नियम लागू कर दिए जाएंगे,तो रतलाम के साथ ही प्रदेश के अन्य नगरों के भी हजारों मध्यमवर्गीय गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।
श्री काश्यप ने बताया कि म.प्र. में वर्ष 1998 से पहले कार्यालय कलेक्टर द्वारा कॉलोनी विकास अनुमति प्रदान की जाती थी। उक्त अनुमति म.प्र. विर्निदिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदान की जाती थी। इन नियमों में कॉलोनी विकास के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं होने से कॉलोनाईजरों द्वारा अधिकांश कॉलोनियों में बिना पूर्ण विकास कार्य किए भूखण्डों का विक्रय कर दिया गया था एवं ये कॉलोनियां नगर निगमों को हेण्डओवर नहीं हुई, जो वर्तमान में अविकसित कॉलोनी की श्रेणी में है।