झाबुआ

पिटोल पुलिस द्वारा देर रात तक डीजे बजाने वालो के विरूद्ध की सख्त कार्यवाही…..

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झाबुआ- जिले में 1 मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2023 की हाई स्कूल /हाई सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने से कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी झाबुआ के आदेश क्रमांक 455/सटेनो/अनुमति/2023 दिनांक 10 फरवरी मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 द.प्र.स.एवं धारा 144 द.प्र.स1973 के पालन में शादी समारोह में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है इसी आदेश के परिपालन में व पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशानुसार पिटोल चौकी प्रभारी पल्लवी भाबर के नेतृत्व में पिटोल पुलिस द्वारा तेज ध्वनी से डीजे चलाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई व वाहन जप्त किए गए ।

पुलिस अधीक्षक झाबुआ अगम जैन द्वारा देर रात तक डीजे बजाने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में दिनांक 11 मार्च दोपहर शनिवार 1.30 बजे पिटोल थाना अंतर्गत ग्राम बावडीबडी मे शादी समारोह मे वाहन में लगे डीजे जोर-जोर से तेज आवाज में चलाने पर विद्यार्थीयों की चल रही बोर्ड परीक्षा में असुविधा होना पाया गया। उक्त डीजे संचालक द्वारा रात्रि 10:00 बजे बाद डीजे नहीं बजाने की समझाईश देने के बाद भी देर रात्रि तक डीजे संचालन करना पाया गया। पिटोल चौकी प्रभारी पल्लवी भाबर के नेतृत्व में पिटोल पुलिस द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर देखा तो पाया आयसर गाड़ी क्रमांक GJ 23 V 5518 के अंदर डीजे रखकर तेज ध्वनि से बजाया जा रहा था । जिसको अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ के आदेश का उल्लंघन करना पाए जाने पर आरोपी आकू पिता खुमान बिलवाल के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई । तथा आयसर के अंदर से चार बड़े बॉक्स स्पीकर, जनरेटर , मासफेट वाहन सहित जप्त किए गए । जिनकी अनुमानित लागत करीब ₹9 लाख रू हैं । वही एक और स्थान पर शनिवार को ही ग्राम पिटोल बड़ी मे छगन कटारा निवासी पिटोल बड़ी के यहां नौतरे के कार्यक्रम में टाटा 407 गाड़ी क्रमांक GJ20 3477 के अंदर डीजे सिस्टम रखकर तेज ध्वनि से बाजाया जा रहा था । पिटोल पुलिस द्वारा रतन गुंडीया निवासी खेड़ी के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई व साउंड सिस्टम के साथ वाहन जप्त किया गया , जिसकी अनुमानित कीमत ₹7 लाख है

तेज ध्वनि से डीजे के संचालन पर ,प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन होने पर नियमानुसार कारवाई जारी रहेगी

पल्लवी भाबर, पिटोल चौकी प्रभारी ।

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