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मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना में होगा बड़ा बदलाव

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मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना में होगा बड़ा बदलाव

मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है व 10 जून से बहनों के खाते में रुपए आना शुरू होंगे। इसके पूर्व ही रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप ने इसमें अहम बदलाव का सुझाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है। ये मान लिया गया तो रतलाम शहर में हजारों व प्रदेश में करोड़ों बहनों को सीधे लाभ होगा।

रतलाम. मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है व 10 जून से बहनों के खाते में रुपए आना शुरू होंगे। इसके पूर्व ही रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप ने इसमें अहम बदलाव का सुझाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है। ये मान लिया गया तो रतलाम शहर में हजारों व प्रदेश में करोड़ों बहनों को सीधे लाभ होगा। असल में ये सुझाव रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप ने तब दिया, जब मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक व कलेक्टर के साथ लाडली बहना योजना की समीक्षा कर रहे थे।
जिला स्तरीय कंट्रोल रुम स्थापितमुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। जिला पंचायत रतलाम में बनाए गए कंट्रोल रुम का दूरभाष नम्बर 07412-231560 है। लेखा अधिकारी श्रीमती प्रीति डेहरिया कंट्रोल रुम की नोडल अधिकारी नियुक्त की गई हैं। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा कंट्रोल रुम पर तैनात नोडल अधिकारी एवं सहयोगी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से समस्त पंचायत, जनपद, नगर परिषद्, नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में कैम्प प्रारम्भ की सूचना प्राप्त करेंगे तथा कितनी आईडी कार्यरत है, की जानकारी प्राप्त कर जहां पर कम आईडी कार्यरत है, उन्हें निर्देशित कर आईडी बनवाएंगे। प्रतिदिन कैम्प में आनलाईन होने वाले लाडली बहना योजना के आवेदन की जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्धारित लक्ष्य अनुरुप कम प्रगति वाले पंचायत, जनपद, नगर परिषद्, नगर पालि एवं नगर निगम क्षेत्र में विशेष मानिटरिंग करेंगे।
कैम्प में लाडली बहना योजना के आवेदन आनलाईन करने में आ रही तकनीकी कठिनाइयों, समस्याओं का उचित निराकरण करवाएंगे। प्रतिदिन ई केव्हायसी, बैंक खाता खुलवाने एवं बैंक खाता डीबीटी इनेबल्ड करवाने की जानकारी प्राप्त करने के साथ कम प्रगति वाले क्षेत्र में विशेष मानिटरिंग करेंगे। निर्धारित प्रारुप में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर को प्रातः 10 बजे, दोपहर 3 बजे, सायं 6 बजे तथा रात्रि 9 बजे फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही जनसामान्य से प्राप्त होने वाली जिज्ञासा, प्रश्नों का उचित समाधान करने के साथ ही विनम्रतापूर्व सभी प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान करेंगे। उक्त कार्य में रुचि नहीं लेने वाले एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, कर्मचारी के नाम कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रस्तावित करेंगे।
योजना में पात्र महिलाएं – महिला मप्र की स्थायी निवासी हो, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्तता महिलाएं, आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हं तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों।

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