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जिले की अचल संपत्ति की गाईड लाईन एवं बाजार मूल्य के नियतन के लिये मानदण्ड / उपबंध एक अप्रैल से प्रभावशील

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             धार, 30 मार्च 2023/  कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति श्री प्रियंक मिश्रा ने  धार जिले की अचल संपत्ति की गाईड लाईन वर्ष 2023-24 एवं बाजार मूल्य के नियतन के लिये मानदण्ड / उपबंध. वर्ष 2023-24 को एक अप्रैल से प्रभावशील किए जाने का आदेश जारी किया है।
      ज्ञात हो कि महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश, भोपाल  द्वारा धार जिले की अचल संपत्ति की गाईड लाईन वर्ष 2023-24 एवं बाजार मूल्य के नियतन के लिये मानदण्ड / उपबंध वर्ष 2023-24 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। गाईड लाईन वर्ष 2023-24 एवं मूल्यांकन उपबंधों सहित एक अप्रैल से प्रभावशील किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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