धार, 30 मार्च 2023/ कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से सामग्री वितरण की सतत मॉनिटरिंग एवं जांच की जा रही है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरदारपुर श्री राहुल चौहान को विकासखंड सरदारपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान मछलियां में विक्रेता के द्वारा नियमित दुकान ना खोलना एवं काफी दिनों से राशन वितरण नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष निराले को शासकीय उचित मूल्य की दुकान माछलियां की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए थे।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा जांच में गंभीर, अनियमितताएं जिसमें पात्रताधारी परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण नहीं करने व स्टॉक रजिस्टर की जांच में आवंटित सामग्री में से गेहूं,चावल ,मूंग शक्कर व नमक जिनका बाजार मूल्य भाव से राशि 4 लाख 71 हजार 861 रुपए की कालाबाजारी पाए जाने संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी श्री चौहान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन को अवलोकन करने के पश्चात एसडीएम ने गंभीर अनियमितताएं एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10 (3)10 (4)11(1) 11(3) 11(8) 11(9) 13(2) व 18 का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व7 के अंतर्गत दंडनीय होने से आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. दत्तीगांव द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान मछलियां के विक्रेता दिनेश वर्फा पिता लुणाजी के विरुद्ध पुलिस थाना राजगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराने जाने व कम पाई गई सामग्री की राशि वसूली की कार्रवाई करने का आदेश न्यायालय से पारित किया गया। जिसके पालन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष निराले के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई।