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मदिरा दुकानों के अहातों को एक अप्रैल  से प्रतिबंधित किया

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          धार, दो अप्रैल 2023 /  राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए घोषित आबकारी नीति के प्रावधानों के तहत आबकारी विभाग  द्वारा धार जिले में संचालित कुल 88 कम्पोजिट मदिरा दुकानों में से 63 ऑन श्रेणी (मदिरा पान की सुविधायुक्त) मदिरा दुकानों के अहातों को एक अप्रैल  से प्रतिबंधित करते हुए नियमानुसार बन्द कराया गया है। 

         इस सम्बन्ध में कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा भी आबकारी विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि किसी भी मदिरा दुकान पर अहाता का संचालन नहीं हो पाये एवं यदि कोई व्यक्ति अहाता संचालित करते हुए पाया जाए तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । आबकारी विभाग के समस्त वृत्त आबकारी उपनिरीक्षक को भी उनके क्षेत्र की मदिरा दुकानों के प्रतिदिन निरीक्षण कर अहाता संचालन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु भी आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। 

        आबकारी विभाग के सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर द्वारा भी जिले के जनसामान्य से अपील है कि वह मदिरा दुकानों व उसके आसपास एवं सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान नहीं करें, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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