िभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ग्राम सांतेर एवं बामनिया में कोल्डड्रिंक और सिगरेट पैकेट पर एम. आर. पी. से अधिक मूल्य पर कीमत लेने पर माँ कृपा ढाबा एवं रेस्टोरेंट तथा चाणोदिया किराना बामनिया के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजिबद्ध किया है। नापतौल निरीक्षक द्वारा बताया गया है कि कोई भी दुकानदार एम. आर. पी. से अधिक मूल्य पर सामग्री का विक्रय नहीं करें अनियमितता पाई जाने पर प्रकरण पंजिबद्ध किया जायेगा। वही बिना खाद्य पंजीयन ढाबा संचालन करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तहत प्रकरण पजिबद्ध किया गया है। कार्यवाही में नापतौल निरीक्षक कपिल कदम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा एवं श्रम सहायक संजय पाँचाल उपस्थित रहे।