झाबुआ – । जिला शिक्षा अधिकारी जिला झाबुआ के पत्र अनुसार जिले के समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त (मा०शि०म०/सी०बी०एस०ई०) शैक्षणिक संस्थाऐं जिला झाबुआ अपने विद्यालय में छात्र/छात्रओं के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेगें। संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी/अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेगें। पुस्तके एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। अभिभावकों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही है कि संस्था संदर्भित आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इस संबंध में संस्था की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जाँच दल द्वारा जाँच करने पर शिकायत सही पाई जाने पर संस्था को दी गई मान्यता वापस लेने संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी। जिसकी समस्त जवाबदारी संबंधित संस्था प्रमुख की रहेगी।