झाबुआ

हितग्राहियों को पात्रता से कम राशन दिये जाने पर कार्यवाही की गई

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झाबुआ – । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दुकान आवंटन प्राधिकारी अनुविभाग थांदला के आदेश अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी थांदला द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान कदवाली की जांच की गई। जांच में पाया गया की शासकीय उचित मूल्य की दुकान कदवाली के तत्कालीन विक्रेता श्री राजेश मेडा द्वारा हितग्राहियों को पात्रता से कम राशन दिया जाना, खाद्यान्न का व्यपवर्तन किया जाना। इस प्रकार गेंहु 75.23 क्विंटल चावल 121.86 क्विंटल मात्रा व्यपवर्तित किया जाना पाया गया। यह कृत्य म.प्र. सावर्जनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 11 (3),11 (8), 13(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के अधीन दण्डनीय अपराध है। जिसमें गेंहु का मूल्य 2 लाख 25 हजार 690 रूपये एवं चावल का मूल्य 4 लाख 87 हजार 440 रूपये है। इस प्रकार कुल 7 लाख 13 हजार 130 रूपये है। व्यपवर्तित शासकीय खाद्यान्न की वर्तमान इकनामिक कास्ट अनुसार विक्रेता श्री राजेश मेडा को 7,13,130 रूपये दण्डस्वरूप शासन के खाते में 7 दिन के भीतर जमा कराया जाना है।
शासकीय उचित मूल्य की दुकान देवगढ की जांच की गई। जांच में पाया गया की शासकीय उचित मूल्य की दुकान देवगढ के तत्कालीन विक्रेता श्रीमती ललिता पति दिनेश चारेल द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण नहीं करने, खाद्यान्न का व्यपर्वतन किये जाने। इस प्रकार गेंहु 66.66 क्विंटल चावल 51.30 क्विंटल मात्रा व्यपवर्तित किया जाना पाया गया।
यह कृत्य म.प्र. सावर्जनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 13(2) व 18 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के अधीन दण्डनीय अपराध है।
जिसमें गेंहु का मूल्य 1लाख 99 हजार 980 रूपये एवं चावल का मूल्य 2 लाख 05 हजार 200 रूपये है। इस प्रकार कुल 4 लाख 05 हजार 180 रूपये है। व्यपवर्तित शासकीय खाद्यान्न की वर्तमान इकनामिक कास्ट अनुसार विक्रेता श्रीमती ललिता पति दिनेश चारेल को 4,05,180 रूपये दण्ड स्वरूप आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर शासन के खाते में जमा कराया जाना है। यह दण्ड चालान के रूप में शासन के हेड क्र. 0435-00-800-0243 में जमा किया जाए एवं चालान की पावती कार्यालय में जमा की जाए।

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