रामा

शासकीय धन का आहरण करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पूर्व सचिव एवं पूर्व सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही की गई

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झाबुआ 2 मई, 2023। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ के आदेशानुसार श्रीमती अंताबाई पति हेमराज डामोर, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रामा जनपद रामा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान गलत तरीके से शासकीय धन का आहरण कर उसका दुरूपयोग करने के कारण शासकीय धन की प्रतिपूर्ति करने के लिये प्राक्कलन अनुसार वसूली योग्य राशि रू. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार मात्र) वसूली के आदेश पारित किये जाते हैं।
साथ ही श्री झितरा डामोर पूर्व सचिव ग्राम पंचायत रामा जनपद रामा (वर्तमान पदस्थ – ग्राम पंचायत रसोडी जनपद रामा) को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप 02 वेतनवृद्धि (संचयी) प्रभाव से रोकी जाती है। इस आदेश प्राप्ति से एक माह के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाये। समयावधि में राशि जमा नही करने पर संबंधितो के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 तथा म०प्र०. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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