RATLAM

वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना:अब 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी आएंगे जीएसटी ई इनवॉइसिंग के दायरे में रतलाम

Published

on

वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना:अब 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी आएंगे जीएसटी ई इनवॉइसिंग के दायरे में

रतलाम~~अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी जीएसटी ई इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक इसकी सीमा 10 करोड़ रुपए थी। एक दिन पहले 10 मई को इसकी अधिसूचना जारी हुई है। जीएसटी कानून में तय सीमा से अधिक टर्नओवर वालो को बीटूबी यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल्स के लिए सिस्टम जनरेटेड बिल जो इलेक्ट्रॉनिकल जनरेट होता है वह जीएसटी पोर्टल से जारी किया जाता है। ऐसे व्यापारी जिनका वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के बीच ( किसी भी एक वर्ष में ) टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है तो उन्हें 1 अगस्त से अनिवार्य रूप से ई- इनवॉइसिंग करना होगी। सीए सौरभ भंडारी के मुताबिक ई इनवॉइस एक कॉमन जीएसटी पोर्टल द्वारा जारी किया जाता है।

जिससे रियल टाइम एंट्री प्रोसेस होती है। इससे टैक्स रिटर्न भरने की प्रोसेस आसान हो जाती है तथा बार-बार मैनुअल एंट्री करने को आवश्यकता नहीं होती है। इसके माध्यम से ई वे बिल जारी करने में भी आसानी होती है। साथ ही सरकार के लिए ये फ्रॉड तथा कर चोरी को रोकने में सहायता मिलती है। क्रेता को इसमें यह फायदा होता है कि क्रेता अपनी खरीदी को पोर्टल से आसानी से मैच कर सकता है। कर मुक्त, नील रेटेड वस्तुएं ई इन्वोसिंग जारी किए जाने वाले प्रावधान से मुक्त हैं।( सौजन्य से दैनिक भास्कर)

Trending