झाबुआ 14 मई 2023। ” मुख्यमंत्री कृषक व्याज माफी योजना 2023″ के तहत जिला झाबुआ 31108 किसानो का 42 करोड 43 लाख 28 हजार रुपये एवं अलीराजपुर जिले के 14936 किसानो का 18 करोड़ 22 लाख 72 हजार रु. इस प्रकार कुल 46044 किसानो का राशि 60 करोड 66 लाख रुपए का ब्याज माफ होगा। राज्य शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो के डिफॉल्टर किसानो पर बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किये जाने हेतु ” मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो के ऐसे किसान जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति मे मूल और ब्याज मिलाकर दो लाख रू0 तक का डिफॉल्टर किसानो की ओर बकाया कृषि ऋण के ब्याज की माफी शासन के द्वारा की जायेगी। वही महाप्रबंधक आर एस वसुनिया ने बताया कि योजना के तहत बैंक से संबधित झाबुआ जिले की 46 सहकारी साख समितियो के सूचना पटल पर पात्र कृषको की सूची का प्रकाशन 13 मई को किया जा चुका है। उन पात्र किसानो से आज दोपहर बाद आवेदन पत्र समस्त समितियो में लिये जायेगे प्राप्त आवेदनो का समिति स्तर पर परीक्षण 18 मई से की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानो को निर्धारित प्रारुप में आवेदन संस्था स्तर पर जमा करना होगा। फार्म भरने के दौरान कृषको को आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से लाना होगा। योजना का लाभ केवल उन्ही कृषको को प्राप्त होगा जो इस हेतु आवेदन पत्र समितियो मे प्रस्तुत करेगे। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। प्रकाशित सूची मे त्रुटि हो तो वह अपनी आपत्ति संस्था स्तर पर दर्ज करवा सकते है जिसका निराकरण कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। ब्याज माफी योजना का लाभ लेने वाले कृषको को डिफॉल्टर मुक्त होने संबंधी प्रमाणपत्र भी समिति द्वारा जारी किया जायेगा।
योजना अंतर्गत कौन कौन होगे अपात्र:-
योजना के लिये ऐसे कालातीत किसान जो वर्तमान मे भुतपूर्व पदाधिकारी, सासंद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष केन्द्र एवं बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, समस्त आयकरदाता, शासकीय सेवक एवं निगम मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाओ मे कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपात्र होगे। उक्त जानकारी बैंक द्वारा हमारे प्रतिनिधि को एक प्रेसनोट के माध्यम से दी गयी।