झाबुआ 16 मई, 2023। शासकीय उचित मूल्य दुकान खेडा अन्धारवड दुकान कोड 2112056 के विक्रेता मंजू सिंगाड पति इंदरसिंह सिंगाड एवं सहायक विक्रेता इन्दरसिंह सिंगाड पिता पिन्जू सिंगाड निवासी खेडा अंधारवड तहसील राणापुर द्वारा शासकीय खाद्यान्न का व्यपवर्तत किए जाने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग झाबुआ जिला झाबुआ (म०प्र०) के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री धर्मेन्द्रसिंह वि.ख. रानापुर द्वारा (म०प्र०) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कण्डिका 13 (2) का उल्लंघन है एवं कण्डिका 16 (2) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 377 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस थाना राणापुर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहायक विक्रेता द्वारा गेहूँ 91.41 क्विंटल, चावल 98.73 क्विंटल मुग 5.15 क्विंटल नमक 2.2 क्विंटल शक्कर 0.21 क्विंटल व्यपवर्तित की गई है। व्यपवर्तित खाद्यान्न की कुल कीमत रु. 7,11,295/- पाई गई जिसकी वसूली आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ द्वारा जारी किया गया ।