झाबुआ – बोतल या कैन में पेट्रोल/ डीजल के विक्रय को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पत्र क्रमांक खाद्य/ 2023/873 दिनांक 24 मई को पत्र के माध्यम से खुले रूप में पेट्रोल और डीजल विक्रय को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे । इसी कड़ी में आज झाबुआ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूरुद्दीन पिटोलवाला व सचिव अर्पण देसाई के नेतृत्व में पंप एसोसिएशन के सदस्यों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया, कि बोतल या केन में पेट्रोल और डीजल बिक्री की अनुमति प्रदान की जावे । ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में पेट्रोल पंप से पेट्रोल बोतल या केन में विक्रय नहीं किया जा रहा । लेकिन डीजल का विक्रय केन या ड्रम में विक्रय करने पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है । इसके अलावा किसान को वाटर पंप चलाने हेतु , रोड कांट्रैक्टर्स को हेवी मशीन चलाने हेतु , जनरेटर चलाने हेतु व हेवी मशीनरी जो पंप पर नहीं लाई जा सकती है उनके लिए डीजल को कैन में विक्रय करना ही पड़ता है जोकि एक्सप्लोसिव लाइसेंस के अंतर्गत वैद्य है। इस प्रकार पंप एसोसिएशन ने पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन से डीजल ड्रम या केन में विक्रय की अनुमति की मांग की है । ज्ञापन का वाचन एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनोज अरोरा ने किया । इस दौरान पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष ,सचिव के अलावा भंडारी पंप से अंकुर भंडारी, वरुण मल्टीकेयर से मनोज अरोरा ,पेटलावद से राजेश मेहता, हुसैन पिटोल वाला आदि उपस्थित थे ।