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पट्टा वितरण हेतु कार्यवाही सम्पादन के लिए शासन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित 

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        धार, तीन जून 2023/ मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना है । मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एंव आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियो को पट्टा दिये जाने संबंधी निर्देश  दिये गये है। पट्टा वितरण हेतु  कार्यवाही सम्पादन के लिए शासन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दलो द्वारा बसाहटो का सर्वे, हितग्राहियों का चिन्हांकन, दस्तावेजों को प्राप्त करना, बसाहट जिसे अन्यत्र व्यवस्थापन होना है का चिन्हाकन, वैकल्पिक स्थान का चिन्हाकन एवं संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति, दावे आपतियों को प्राप्त करना एवं उनका निराकरण करना तथा निराकरण उपरांत अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन करना 15 जून, सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एंव विकास को भेजने की तिथि, चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थायी तथा अस्थायी पटटा विलेखो की प्राप्ति तथा पटटो के वितरण की कार्यवाही प्रारम्भ करना 20 जून, पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना 31 जुलाई तथा पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण कर वितरित किये गये पट्टी की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने हेतु जिला कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराना 5 अगस्त निर्धारित की गई है।
        कलेक्टर श्री मिश्रा ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं प्राधिकृत  अधिकारियों को उपरोक्त समस्त कार्यवाही सम्पादन के लिए आपके अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत स्थिति निकाय के लिए आपको प्राधिकृत अधिकारी पदाविहित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि उल्लेखित समय-सीमा अनुसार पट्टे दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर हितग्राहियों का अंतिम चयन कर पट्टा वितरण हेतु सूची तैयार कर इस कार्यालय को  15 जून तक  अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे।

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